Thursday, July 3, 2014

महिला आयोग एवं लघु उद्योग संघ भी

राष्‍ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संशोधन का प्रस्‍ताव +केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने एमएसएमई संघों के साथ विचार-विमर्श किया 
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संशोधन कर राष्‍ट्रीय महिला आयोग को अतिरिक्‍त शक्तियां देने का प्रस्‍ताव रखा है। प्रस्‍तावित संशोधन मंत्रालय की वेबसाइट (wcd.nic.in) पर डाल दिये गए हैं और सिविल सोसायटी संगठनों, रूचि रखने वाले अन्‍य समूहों और व्‍यक्तियों से 15.07.2014 तक टिप्‍पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 
सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने, हरि शंकर सिंघानिया ने आज नई दिल्‍ली में देशभर के एमएसएमई संघों के साथ बातचीत की। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला अवसर था जब मंत्री की अखिल भारतीय स्‍तर पर एमएसएमई संघों के साथ सामान्‍य, आंचलिक तथा क्षेत्रीय महत्‍व के मुद्दों पर चर्चा हो। उन्‍होंने उद्योग के लिए सरकारी सहयोग पैकेज की संकल्‍पना, विकास तथा कार्यान्‍वयन में सक्रिय भूमिका निर्वहन करने की लिए उद्योगसंघों और व्‍यवसाय व विनिर्माता संगठनों की प्रशंसा की तथा इस क्षेत्र को प्रस्तुत आ रही विभिन्‍न समस्‍याओं के नए समाधान सुझाने तथा नीति निर्माण और कार्यान्‍वयन के लिए रचनात्‍मक सुझाव देने का अनुरोध किया। 
कलराज मिश्र ने बताया कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के रूप में एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशिष्‍ट कानून बनाने वाला भारत पहला देश है। उन्‍होंने उद्योग संघों को आश्‍वासन दिया कि शीघ्र ही उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा। आगामी पांच वर्ष में इस क्षेत्र में रोजगार के श्रेष्ठ अवसर होंगे। इस अवसर पर मंत्रालय केवीआईसी, एनएसआईसी और सिडबी सहित देशभर के प्रमुख संघों और अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 
मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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